Written By :न्यायाधीश ब्यूरो
Updated on : 27 Apr 2022
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समान नागरिक संहिता मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है - मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
कानपुर: देश में मुसलमानों की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने कहा है कि मुसलमान कभी भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही उसने अंतरधार्मिक विवाह और धर्म परिवर्तन का विरोध किया हो। 26 अप्रैल को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने दावा किया कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विचार असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के खिलाफ था। इसने आगे कहा कि यूसीसी मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य था। बोर्ड ने रविवार को समाप्त हुई कानपुर में अपनी कार्यकारी समिति की दो दिवसीय बैठक में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी कानून की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भी अपनाया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, एआईएमपीएलबी के मीडिया संयोजक कासिम रसूल इलियासी ने कहा कि एक समान नागरिक संहिता भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त नहीं है, जो एक बहु-धार्मिक राष्ट्र है। उन्होंने कहा, "भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया है। एक समान नागरिक संहिता संविधान की भावना के खिलाफ होगी।" इलियासी ने केंद्र से मुसलमानों पर समान नागरिक संहिता नहीं थोपने की अपील की। उन्होंने अंतरधार्मिक विवाहों का भी विरोध करते हुए कहा कि इस तरह की शादियां सामाजिक एकता के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, "मुसलमानों को दूसरे धर्मों में शादी करने से बचना चाहिए..यह समाज को बांटता है और सामाजिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।" उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच आपसी विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। "वास्तविक मुद्दों" से ध्यान हटाने के लिए यूसीसी का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए उन्होंने दावा किया, "उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता को अपनाना सिर्फ एक कालातीत बयानबाजी है, और हर कोई जानता है कि उनका उद्देश्य बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों का समाधान करना नहीं है।"
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में पार्टी नेताओं की बैठक के दौरान अपने बयान में यूसीसी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और तीन तलाक को पहले ही सुलझा लिया गया है। अब सरकार कॉमन सिविल कोड पर फोकस करेगी। एआईएमपीएलबी का यह बयान उस समय आया है जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने राज्य में यूसीसी पर मसौदा तैयार करने के लिए पहले ही एक समिति गठित कर दी थी। उत्तराखंड के अलावा, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने भी संकेत दिया है कि राज्य यूसीसी के कार्यान्वयन पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि राज्य यूसीसी पर विचार कर रहा है।
बोर्ड ने "जबरन धर्म परिवर्तन" का भी कड़ा विरोध किया और मुसलमानों से इसमें शामिल न होने की अपील की।
केंद्र से महिला सुरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग करते हुए बोर्ड ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। इसने सरकार और अन्य व्यक्तियों से धार्मिक पुस्तकों में लेखन की व्याख्या नहीं करने के लिए भी कहा। इलियासी ने कहा, "केवल धर्म को समझने वाले ही इन लेखों की व्याख्या कर सकते हैं।"
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