Written By :न्यायाधीश ब्यूरो
Updated on : 04 Jan 2022
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दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जबकि पंजाब में स्कूल-कालेज बंद,। कई राज्यों में कोरोना प्रतिबंध लागू

दिल्ली : कोरोना वैरिएंट ओमिक्रोन के तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए राज्यों में प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए है। प्रतिबंधों के इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने भी राज्य में वीकेंड (शनिवार-रविवार) कफ्र्यू लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में मंगलवार को यह निर्णय लिया गया। दिल्ली में अन्य कार्य दिवसों पर सरकारी कार्यालयों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सबको दफ्तर आने से मना कर दिया जाएगा। कर्मचारी अपनी सेवाएं आनलाइन या वर्क फ्राम होम के जरिए दें पायेंगे। सरकारी के अलावा सभी निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ ही काम करने की अनुमति होगी। बसों और मेट्रो स्टेशनों में भीड़ से निपटने के लिए मेट्रो व बसों को पूरी क्षमता के साथ चलाया जायेगा, लेकिन मास्क बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा।

सूत्रों के अनुसार इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल वह दो दिन से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त थे। सीएम के संक्रमित होने के बाद पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत दर्जन भर अन्य नेता आइसोलेट हो गए हैं। इन सभी ने दो जनवरी को लखनऊ में आप की रैली में केजरीवाल के साथ मंच साझा किया था।

दिल्ली के साथ पंजाब सरकार ने भी राज्य में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। यह नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह पांच बजे तक होगा। सभी शिक्षण संस्थानों को अग्रिम आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बार, सिनेमा हाल, माल, रेस्तरां, स्पा सेंटर 50 फीसद की क्षमता के साथ संचालित होंगे। कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी जरूरी हैं। जिम पूरी तरह बंद रहेंगे। इस बीच, मेडिकल कालेज पटियाला के 102 डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ पाजिटिव पाए गए। मंगलवार को दयानंद मेडिकल कालेज, लुधियाना के मलकपुर बेट स्थित नर्सिंग कालेज में 42 नर्सिंग छात्र कोरोना की चपेट में आ गए हैं।

छत्तीसगढ़ में लगाये गये प्रतिबन्ध: छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को राज्य भर में रैलियों, जुलूसों और अन्य प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। उन जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का भी आदेश दिया, जहां मामले की सकारात्मकता दर 4 प्रतिशत या उससे अधिक है। 4 प्रतिशत या उससे अधिक की सकारात्मकता दर वाले जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन बंद लागू रहेगी। शासकीय विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन जिलों में स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र (सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल केंद्र), पुस्तकालय, स्विमिंग पूल और ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जुलूसों, रैलियों, सार्वजनिक समारोहों और सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा।

महाराष्ट्र में जारी की गई नई गाइडलाइंस : तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रोन वैरिएंट और कोरोना के मामलों के बीच महाराष्ट्र में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार शादी-समारोह और अन्य धार्मिक आयोजनों में केवल 50 लोग शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के जिन जगहों पर ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जैसे बीच या खुला मैदान, वहां धारा 144 लगाई गई है। अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है।

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