Written By :न्यायाधीश ब्यूरो
Updated on : 14 Nov 2021
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सीबीआइ चीफ और प्रवर्तन निदेशालय का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर किया गया 5 साल

दिल्ली: केन्द्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशकों का कार्यकाल आगे के लिए बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक आगे बढ़ाने का अध्यादेश रविवार को जारी किया है। अभी वर्तमान में ईडी और सीबीआइ के कार्यरत प्रमुखों को दो साल तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था।

संसद के शीतकालीन सत्र जो 29 नवंबर से शुरू होने वाला है, की शुरुआत से कुछ दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) 2021 नाम का अध्यादेश लाया गया है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश को अपनी मंजूरी भी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा इसे बदलने के लिए संसद में एक कानून पेश करने की उम्मीद है।

मालूम हो कि अब तक दोनों जांच एजेंसियों के निदेशकों को दो साल की निश्चित अवधि के लिए ही नियुक्त किया जाता रहा है। उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें हटाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें उनके कार्यकाल का विस्तार दिया जा सकता है।

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