Written By :न्यायाधीश ब्यूरो
Updated on : 22 Jun 2020
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जगन्नाथ यात्रा को सशर्त मिली सुप्रीम कोर्ट से अनुमति, पुरी में कर्फ्यू लागू

न्यायाधीश ब्यूरो, नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में 23 जून को होने वाली बहुप्रतीक्षित जगन्नाथ यात्रा को अपनी मंजूरी दे दी और साथ में ये भी कहा है कि पुरी के अलावा ये यात्रा उड़ीसा में किसी अन्य जगह नही निकाली जाएगी. कोर्ट ने आगे कहा कि रथ यात्रा मंदिर समिति, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से निकाली जाएगी किन्तु इस आयोजन के दौरान स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई समझौता नहीं किया जायेगा.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आनें के बाद ओड़िसा प्रशासन ने पुरी में कर्फ्यू लागू कर दिया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि रथ यात्रा के समय सभी अपने घरों में ही रहें और कोई बाहर न निकले. राज्य के पुलिस महानिदेशक अभय ने बताया कि पुरी में सोमवार रात नौ बजे से लेकर बुधवार दोपहर तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने रथयात्रा मामले की सुनवाई की थी जिसकी अध्यक्षता CJI एस ए बोबडे नें की. इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा पुरी के अलावा ये यात्रा उड़ीसा में किसी अन्य जगह नही निकाली जाएगी. केद्र सरकार ने प्रतिवर्ष निकाली जाने वाली रथ यात्रा का जिक्र कोर्ट के सामने किया और कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस उत्सव को बगैर किसी सार्वजानिक भागीदारी के ही आयोजित किया जाये.

ज्ञात हो कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस उत्सव में शामिल होनें के लिए दुनिया भर से लाखों श्रध्दालु आते है. सुप्रीम कोर्ट ने वैश्विक महामारी कोरोना के चलते 18 जून को रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी.

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