Written By :न्यायाधीश ब्यूरो
Updated on : 17 May 2020
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कोरोना संक्रमण के चलते 31 मई तक बढ़ाया गया lockdown 4.0

न्यायाधीश ब्यूरो, नई दिल्ली: देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए lockdown 3.0 को ही आगे बढाते हुए नए lockdown 4.0 को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. पिछले दिनों विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी की बैठक के दौरान ही lockdown बढाये जाने की सम्भावना जताई जा रही थी. इस VC के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने lockdown को और आगे बढाये जाने की मांग की थी.

lockdown 4.0 के दौरान देश भर के तकरीबन ऐसे 30 शहरों में किसी तरह की रियायत या छूट नहीं दी जा रही है जो रेड जोन में आते हैं. ऐसे शहरों में lockdown को और अधिक कड़ाई के साथ पालन करवाए जाने की जरूरत बताई गई है. ओरेंज जोन में आने वाले शहरों में भी कोई खास छूट तो नहीं दी गई है लेकिन इन शहरों में जन गतिविधि सामान्य ही रहने की उम्मीद है. सिर्फ ग्रीन जोन में आने वाले शहरों को ही हर तरह की रियायतें और छूट दी गई हैं. दिल्ली, मुंबई, जालन्धर, पुणे, आगरा उन शहरों में शामिल हैं जिन्हें रेड जोन में आनें के चलते कोई रियायत नहीं दी जा रही है. अकेले मुंबई में ही कोरोना के अठारह हजार मामले सामनें आ चुकें है और लगभग 600 मौतें कोरोना के चलते हो चुकी हैं. एशिया और देश की सबसे बड़ी झुग्गी (स्लम) में अकेले ही कोरोना के 1000 सक्रिय मामले आ चुके हैं.

ग्रीन जोन वाले शहरों में सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे. परिवहन के साधनों को भी ग्रीन जोन में चलाये जाने की अनुमति दी गई है. बसों को आधी सवारी लेकर ही चलनें की अनुमति है. टैक्सी में सिर्फ दो सवारियों को जाने की अनुमति होगी. निजी कार और दो पहिया वाहन चलेंगे. बाजार आम दिनों की तरह खुलेंगे, सैलून, स्पा सेंटर को भी खोले जाने की अनुमति होगी. मॉल और रेस्तरां बंद रहेंगे लेकिन खाने की होम डिलीवरी की जा सकेगी. कृषि कार्यों को भी ग्रीन जोन वाले इलाकों में पूरी छूट दी गई है. इन तमाम रियायतों के लिए एक आवश्यक शर्त होगी दो लोगों के बीच छह फीट की दूरी का होना.

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