Written By :न्यायाधीश ब्यूरो
Updated on : 19 Sep 2019
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ई हुक्का और ई सिगरेट हुए प्रतिबंधित,उल्लंघन पर सजा और जुर्माना

न्यायाधीश ब्यूरो,नई दिल्ली : मोदी सरकार के कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ई हुक्का और ई सिगरेट पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध दिया है. इसका उल्लंघन करने वालों को पांच साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है.ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने ई हुक्का और ई सिगरेट पर प्रतिबं ध लगाने वाले अध्यादेश को बुधवार को मंजूरी दे दी. इस अध्यादेश के अंतर्गत देश में ई सिगरेट के उत्पादन ,धुलाई,आयात निर्यात ,विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अध्यादेश के लागू होने के बाद ई सिगरेट का स्टॉक खुद से डिक्लियर कर पास के थाने में जमा कराना होगा.

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई. हालाँकि बाहर होने चलते स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बैठक में शामिल नहीं हुए. वित्त मंत्री सीतारमण ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार उल्लंघंन पर एक साल की कैद व एक लाख जुर्माना ,दूसरी बार तीन साल कारावास और पांच लाख का जुर्माना लगेगा. वही यदि कोई ई सिगरेट भंडारण करता है तो उसे छह माह की सजा और 50000 जुर्माना भरना होगा.

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