Written By :न्यायाधीश ब्यूरो
Updated on : 17 Sep 2019
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कश्मीर के मसले पर सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी - बनाये जाएँ हालात सामान्य ,बहाल हो संचार सेवाएं
न्यायाधीश ब्यूरो,नई दिल्ली :कश्मीर के मामले में टिप्पणी करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि राज्य में हालात सामान्य किये जायें और संचार व्यवस्था भी बहाल की जाये. अदालत ने कहा कि राष्ट्र हित और आंतरिक सुरक्षा को रखते हुए राज्य में संचार सुविधा बहाल की जाएँ और विशेष तौर पर स्वास्थ्य सुविघाओं के लिहाज से. अदालती टिप्पणी के पश्चात केंद्र ने अदालत को हालात सामान्य किये जाने वाले उपायों की जानकारी दी. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, एसए बोबडे और अब्दुल नजीर की पीठ ने यह निर्देश अनुच्छेद 370 हटने के बाद से वहां लगे प्रतिबंधों और प्रतिबंधों के चलते आम जनता को हो रही परेशानियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। केंद्र सरकार की तरफ से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल और जम्मू-कश्मीर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए और सरकार का पक्ष रखा. इन्होने कड़ो सहित सारी जानकारी कोर्ट को दी.
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