Written By :न्यायाधीश ब्यूरो
Updated on : 28 Mar 2023
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उमेश पाल अपहरण केस में अतीक समेत सभी आरोपी दोषी करार, आखिरकार मिला इंसाफ

प्रयागराज :उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद और अशरफ समेत सभी 10 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डा दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार दिया है। उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को प्रयागराज में अतीक के गुर्गों ने कर दी थी। उमेश पाल के परिवार वालों ने कोर्ट से माफिया अतीक के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की है।

कोर्ट ने अतीक अहमद, अशरफ अहमद, दिनेश पासी, जावेद, इसरार, फरहान, खान सौलत हनीफ, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर को दोषी करार दिया है।

उमेश पाल की मां शांती देवी ने कहा- मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष किया है। जेल अतीक अहमद का घर है और वहां से वो कुछ भी करा सकता है। प्रशासन ने अभी तक जो भी कुछ किया है उससे हम संतुष्ट हैं। मेरी यही मांग है कि उसको फांसी की सजा हो।

उमेश पाल ने दर्ज कराया था मुकदमा हथियारों से लैस कार सवार लोगों ने उमेश पाल को कार से अगवा करने के बाद अतीक के कार्यालय ले गए और रात पर पिटाई करने के बाद अगले दिन कोर्ट में माफिया के पक्ष में गवाही दिलवा दी थी। उस वक्त उमेश पाल जिला पंचायत सदस्य था। घटना के बाद पांच जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में तत्कालीन सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, दिनेश पासी, अंसार और सौलत हनीफ के खिलाफ मुकदमा कायम किया था।

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