Written By :न्यायाधीश ब्यूरो
Updated on : 23 Mar 2023
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राहुल गाँधी को हुई दो साल की सजा, उसी समय जमानत भी मिली

अहमदाबाद : कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी सूरत अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। हालांकि, इस मामले में उन्हें जमानत भी दे दे गई है। मालूम हो कि राहुल के खिलाफ इस मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को IPC की धारा 504 के तहत दोषी करार दिया है।

अदालत में मौजूद रहे वकील के मुताबिक, जज ने जब राहुल से पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं। तो राहुल ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन जानबूझकर कुछ नहीं कहते। बचाव पक्ष के राहुल के वकील ने कहा कि राहुल की बातों से किसी का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं, दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल गांधी चूँकि एक सांसद हैं और यदि कानून बनाने वाले ही तोड़ेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा? इसी लिए राहुल को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जानी चाहिए।

आखिर क्या है पूरा मामल : ये सारा मामला 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले का है। आरोप के अनुसार कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, "कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?"। उनके इस बयान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी।जिसमे यह दावा किया गया कि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है ।

पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उनकी शिकायत पर सूरत शहर के मुख्‍य न्‍यायिक दंडाधिकारी एच एच वोरा के न्‍यायालय में लंबी सुनवाई चली। दोनों पक्षों की ओर से चली लंबी बहस गत शुक्रवार को पूरी हुई।

पिछली बार राहुल इस मामले में अक्‍टूबर 2021 को न्‍यायालय में पेश हुए थे, इसके बाद उन्‍हें अदालत में उपस्थित रहने से छूट मिल गई थी। राहुल ने अपने बयान में कहा था कि उन्‍हें इस बारे में जानकारी नहीं है तथा वे निर्दोष हैं। राहुल के वकील ने इस मामले में दलील पेश करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता के खिलाफ कोई दस्‍तावेजी सबूत नहीं हैं और कोई भी राजनेता 13 करोड़ की आबादी वाले समाज के बारे में गलत बयान नहीं देगा। राहुल के वकील ने सफाई में कहा था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी व अन्‍य के नाम लेकर टिप्‍पणी की थी ना कि समाज पर।

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